रजिस्ट्रेशन नम्बर :: 178ग् दिनांक 03.02.1958

Vehicle Loan

Vehicle Loan  (वाहन ऋण) :- लघु भार वाहन, व्यवसायिक वाहन, निजि उपयोग के लिये 4 पहिया वाहन, जीप, कार, टैक्सी, थ्री व्हीलर इत्यादि के लिये ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, 3 वर्ष की आयकर विवरणीयों औसत वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये अनिवार्य। ब्याज दर 5 वर्ष तक 11.50 प्रतिशत एवं 07 वर्ष तक 12 प्रतिशत, व्यवसायिक वाहन के लिये 12 प्रतिशत। कोल्टरेट सिक्युरिटी नियमानुसार।