रजिस्ट्रेशन नम्बर :: 178ग् दिनांक 03.02.1958

Farm Machanisation

Farm Machanisation  (फार्म मैकेनाईजेशन) :-  टेªक्टर व कृषि यंत्रादि उद्देश्य हेतु सीधे लाभार्थी को नगद ऋण सुविधा हेतु पात्रता 10 बीघा (2 हैक्टेयर) बारहमासी सिंचित भूमि आवश्यक होती है। टेªक्टर के साथ 3 उपकरण क्रय करना या पहले से उपलब्ध होना जरूरी (ट्राॅली अनिवार्य) है, ऋणावधि अधिकतम 9 वर्ष पुर्नभुगतान विधि अर्द्धवार्षिक, ब्याज दर 13.25 प्रतिशत होती है। कोल्टरेट सिक्यूरिटी नियमानुसार।