KMY (कृषक मित्र योजना) :- आवेदक के पास कृषि योग्य न्यूनतम 4 एकड सिंचित भूमि होनी चाहिये। फसल उत्पादन लागत के आधार पर अधिकतम 2.00 लाख रूपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। ब्याज दर 7.00 प्रतिशत रहती है। कृषक सदस्यों को बैंक का नोमिनल सदस्य बनना होता है तथा इस उद्देश्य के लिये ऋणी को 35000/-रूपये तक की साख सीमा के लिये निमयानुसार हिस्सा राशि सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति में जमा करवानी होगी। यह ऋण साख सुविधा 1 वर्ष के लिये होगी।