रजिस्ट्रेशन नम्बर :: 178ग् दिनांक 03.02.1958

Dairy Development

डेयरी विकास :-  डेयरी विकास योजना के तहत 10 पुशओं की दुग्ध इकाई स्थापना के लिये अधिकतम राशि 5.00 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है जिसमें स्वंय का अंशदान 10 प्रतिशत होता है। योजना में वर्मी कम्पोस्ट, बछडा, बछिया पालन व डेयरी पार्लर सम्मिलित आवेदन पत्र सम्बन्धित शाखा से प्राप्त कर, डेयरी परियोजना की रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। स्वंय के पास हरा चारा बोए जाने के लिये पर्याप्त कृषि भूमि होना आवश्यक है। कोल्टरेट सिक्यूरिटी नियमानुसार।