रजिस्ट्रेशन नम्बर :: 178ग् दिनांक 03.02.1958

दी सैन्ट्रल को-आॅपरेटिव बैंक लि., टोंक: एक परिचय

दी सैन्ट्रल को-आॅपरेटिव बैंक लि., टोंक राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 178ग् दिनांक 03.02.1958 हैं। बैंक को रिजर्व बैंक से बैंकिंग व्यवसाय हेतु लाईसेंस नम्बर ग्रा आ वि.(जय).सह.30 दिनांक 22 अक्टूबर 2012 प्राप्त हैं। बैंक का कार्यक्षेत्र टोंक जिले तक सीमित है। जिले में 10 शाखाऐं एवं 190 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं।

बैंक का उद्देश्य:- प्राथमिक स्तर पर जिला सहकारी बैंक का प्रमुख उद्देश्य उन सदस्य कास्तकारों को ऋण एवं अन्य सेवाऐं उपलब्ध कराना है जो इस संस्था के प्राथमिक स्तर के प्रत्यक्ष सदस्य हैं जिसमें की सहकारिता की मूल भावना निहित है एवं मूल रूप से जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस संस्था की स्थापना की गयी है जिसमें मुख्य रूप से छोटे एवं मध्यम स्तर के कास्तकार हैं जिनका मुख्य कार्य कृषि एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों से जीविका अर्जन करना है। अपनी स्थापना के साथ ही दी सैन्ट्रल को-आॅपरेटिव बैंक लि., टोंक ने अपने उद्देश्यों पर खरा उतरने की कोशिश की है एवं उसमें सफल भी रहा है। वर्तमान में बैंक की कुल 10 शाखाऐं एवं 190 पैक्स ग्रामीण स्तर पर कार्यरत हैं एवं अपनी प्राथमिक भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। सहकारिता का वास्तविक उद्देश्य सदस्यों द्वारा लोकतान्त्रिक रूप से निर्मित वह संस्था है जिसके निर्माण में सदस्यों का प्रत्यक्ष योगदान होता है एवं संस्था द्वारा सहकारिता के माध्यम से सदस्यों की वित्तीय एवं गैर वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जाता है। सहकारी बैंक द्वारा ग्रामीण जनता की विभिन्न प्रकार की ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है एवं साथ ही साथ अन्य वर्गाे एवं कर्मचारियों की जरूरतों के अनुरूप अन्य द्वितीयक वित्तीय एवं गैर वित्तीय सेवाऐं प्रदान की जा रही हैं जिसमें मुख्य रूप से वाहन ऋण, भवन ऋण आदि प्रमुख हैं।